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सहारा की एंबी वैली को जब्त करेंः सुप्रीम कोर्ट

New Delhi, Mon, 06 Feb 2017 NI Wire

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए सोमवार को दिए गए एक आदेश में सहारा ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। आज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सहारा की एंबी वैली को जब्त करने के आदेश दिए है।


कोर्ट ने कहा कि एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है। एंबी वैली कोर्ट के पास अटैच रहेगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा से उन संपत्तियों की लिस्ट भी मांगी जिन पर विवाद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 20 फरवरी तक इस लिस्ट को जारी करे।


कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जब तक आप रूपये देते रहेंगे, कोर्ट आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे।

कोर्ट ने इसके साथ ही सहारा की पैरोल भी आगे बढ़ाई गई। सहारा की ओर से सेबी को 600 करोड़ रूपये जमा कराए गए। इस मुद्दे पर कोर्ट अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे। सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.


गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रूपया जमा करने का आदेश दिया था।


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